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AAP नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, 18 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज यानी शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। बता दें कि इस मामले में जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था।
जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाई। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने आरोपियों और ईडी की ओर से आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। जैन के वकील ने अदालत से कहा था कि उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
वहीं सत्येंद्र जैन के वकील विवेक जैन ने कहा कि राउज़ एवेन्यू ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को ज़मानत दे दी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक जेल में रहकर कष्ट झेला है। शायद वह आज बाहर आ जाएंगे।