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SC से उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों को मिली राहत, कहा- पढ़ाई रहेगी जारी

Khursheed Saifi
5 April 2024 9:21 AM GMT
SC से उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों को मिली राहत, कहा- पढ़ाई रहेगी जारी
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नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च न्यायालय से उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों को राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि 2004 के कानून के तहत मदरसों में पढ़ाई जारी रहेगी। बता दें कि कोर्ट में मदरसा एक्ट 2024 मामले की सुनवाई के दौरान योगी सरकार ने कहा कि यह मदरसे खुद सरकार से प्राप्त होने वाली मदद से चलते हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2004 के एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। इस मामले में प्रदेश सरकार और अन्य को कोर्ट से अधिसूचना जारी की गई है।

इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि कानून को अधिकार क्षेत्र से बाहर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को एक योजना बनाने का निर्देश दिया ताकि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके। यह आदेश अंशुमान सिंह राठौर की रिट याचिका की सुनवाई के दौरान आया। जिसमें मदरसों बोर्ड की ताकत को चुनौती दी गई थी।

वहीं, इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से मदरसों को संचालित किया जा रहा है। फिलहाल, राज्य में आंकड़ों के अनुसार 25 हजार मदरसे हैं। जिसमें से 16 हजार मदरसे यूपी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। वहीं, राज्य द्वारा गठित एसआईटी का कहना है कि 13,000 मदरसे गैर-कानूनी रूप से चलाए जा रहे हैं, जिनका पंजीकरण कराना जरूरी है।

Khursheed Saifi

Khursheed Saifi

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