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पशोपेश में उत्तराखंड के दंपति ! 26 मार्च 2010 के बाद शादी हुई है तो कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन

Nandani Shukla
28 Jan 2025 10:45 AM IST
पशोपेश में उत्तराखंड के दंपति ! 26 मार्च 2010 के बाद शादी हुई है तो कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन
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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू कर दिया है। इसमें यह प्रावधान है कि अगर आपकी शादी 26 मार्च 2010 के बाद हुई है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कानून लागू होने के 6 महीने के अंदर अगर आपने पंजीकरण नहीं कराया तो ₹10000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं पंजीकरण में गलत तथ्य देने वालों पर ₹25000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

कानून में यह भी प्रावधान है कि 2010 के पहले जिन्होंने शादी की है वह भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि उनकी एक से अधिक जीवनसाथी ना हो। यह भी जान लें कि अगर आपने शादी का रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया है तो इसकी घोषणा 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रार कार्यालय में करनी होगी।

बता दें कि उत्तराखंड के पिछड़े इलाकों में कम उम्र में लड़के लड़कियों की शादी कर दी जाती है, अब यह संभव नहीं हो पाएगा। यूसीसी कानून में यह प्रावधान किया गया है कि लड़के की न्यूनतम उम्र 21 और लड़की के न्यूनतम उम्र 18 होगी तब ही वह शादी कर सकते हैं।

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