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सुप्रीम कोर्ट ने BPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस किया जारी, जानें पीआईएल दायर करने पर क्या की टिप्पणी

Nandani Shukla
3 Feb 2025 1:49 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने BPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस किया जारी, जानें पीआईएल दायर करने पर क्या की टिप्पणी
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नई दिल्ली। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी हुआ है। यह याचिका वकील ब्रजेश सिंह ने दायर की है।

बता दें कि इस याचिका पर बेंच ने इस तथ्य पर आपत्ति जताई कि एक वकील, जिसका बीपीएससी के कार्यों से कोई संबंध नहीं है, ने इस पीआईएल को दायर किया है। बेंच ने कहा, "एक वकील के रूप में आपको इस तरह के पीआईएल दायर करने से दूर रहना चाहिए, जब आपके पास बीपीएससी से कोई संबंध या ठिकाना नहीं हो। इसके साथ ही बेंच ने राज्य सरकार और बीपीएससी के अध्यक्ष को नोटिस जारी किए। बेंच ने इस पीआईएल को आगे बढ़ाने के लिए एक एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया।

याचिका में 15 मार्च 2024 को की गई नियुक्ति को चुनौती दी गई थी, यह कहते हुए कि यह सार्वजनिक सेवा आयोगों के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में केवल "दाग़ रहित चरित्र" वाले व्यक्तियों को नियुक्त करने के संविधानिक अधिदेश के खिलाफ है।

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