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उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से राहत,कहा- उनके खिलाफ बिना अनुमति के नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाए

नई दिल्ली। तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने स्टालिन को राहत दी है। इस दौरान कोर्ट ने निर्देश दिया कि उदयनिधि के सनातन धर्म संबंधी बयान के लिए उनके खिलाफ बिना अनुमति के कोई नई प्राथमिकी नहीं दर्ज की जाएगी। सनातन धर्म पर कथित टिप्पणी संबंधी मामले में शीर्ष अदालत ने उदयनिधि स्टालिन को बलपूर्वक कार्रवाई से संरक्षण देने वाले अंतरिम आदेश की अवधि को बढ़ा दिया है।
अलग-अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज
दरअसल, सितंबर 2023 में एक सम्मेलन में कहा था कि सनातन धर्म, सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोनावायरस, मलेरिया और डेंगू से की थी। उन्होंने कहा था कि इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। वहीं उनके इस बयान के बाद उनपर अलग-अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज हुआ था। स्टालिन की टिप्पणी को लेकर बिहार,महाराष्ट्र,कर्नाटक और जम्मू में एफआईआर दर्ज की गई हैं।