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नए नियमों पर विचार कर रहा बाजार नियामक सेबी, संस्थानों को मिल सकता है फायदा

बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (एनसीडी) के जारीकर्ताओं को भौतिक रूप में वित्तीय दस्तावेजों की प्रतियां निवेशकों को भेजने की अनिवार्यता से सीमित छूट देने की बात कही गई है।
सेबी ने अपने परामर्श पत्र में प्रस्ताव दिया है कि रेगुलेशन 58(1)(b) के तहत दी गई मौजूदा छूट को आगे बढ़ाया जाए। यह नियम उन निवेशकों को वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेजों की हार्ड कॉपी भेजने की बात करता है, जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है।
यह कदम कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा इस तरह की छूट को 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाने के निर्णय के अनुरूप है।
सेबी ने कहा है कि ऐसे संस्थानों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी जिन्होंने अक्टूबर 1, 2024 से लेकर 2025 में तय की जाने वाली किसी तारीख तक ईमेल पंजीकरण न कराने वाले निवेशकों को भौतिक प्रतियां नहीं भेजी होंगी।
इसके बाद एक और चरण में 30 सितंबर 2025 तक छूट जारी रहेगी, लेकिन इस दौरान कंपनियों को विज्ञापन के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी देनी होगी। विज्ञापन में एक वेबलिंक शामिल करना होगा, जिससे सभी जरूरी दस्तावेजों की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई जा सके।
सेबी ने इस प्रस्ताव पर 12 मई तक जनता से सुझाव मांगे हैं।