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कोलकाता के आरजी कर रेप और मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा, कोर्ट के बाहर प्रदर्शन, फांसी ना मिलने से लोग दुखी
कोलकाता। कोलकाता के चर्चित आरजी कर अस्पताल मामले में सोमवार को कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह फैसला दोपहर 2.45 बजे सुनाया गया। इस फैसले में दोषी संजय रॉय को जीवनभर जेल में ही रहना होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने दोषी और अन्य पक्षों के आखिरी बयान सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखा। यह फैसला कोलकाता के सियालदाह की सत्र अदालत ने सुनाया है।
वहीं, सीबीआई और पीड़िता डॉक्टर के परिवार ने "दुर्लभतम मामला" बताते हुए आरोपी की फांसी की सजा की मांग की थी। सीबीआई ने तर्क दिया कि इस अपराध ने डॉक्टर समुदाय और समाज में असुरक्षा की भावना पैदा की है।
कोर्ट ने दोषी संजय पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि अदालत ने इस मामले को दुर्लभ नहीं माना, इसलिए फांसी की सजा नहीं सुनाई है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के जज अनिर्बान दास ने संजय रॉय को भारतीय दंड संहिता की धारा 64 (बलात्कार), 66 (मृत्यु का कारण) और 103 (हत्या) के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।