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लोकसभा में पेश हुआ नया आयकर विधेयक 2025, नए इनकम टैक्स बिल में क्या है खास

Tripada Dwivedi
13 Feb 2025 4:10 PM IST
लोकसभा में पेश हुआ नया आयकर विधेयक 2025, नए इनकम टैक्स बिल में क्या है खास
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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया और इसे सदन की प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) को भेजने का आग्रह किया। विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध किया, लेकिन ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कर दिया गया।

क्या है नया आयकर विधेयक 2025?

1. सरल भाषा और सरलीकृत प्रावधान:

-"कर निर्धारण वर्ष" और "पूर्व वर्ष" जैसे शब्द हटाकर "कर वर्ष" का उपयोग किया जाएगा।

-अनावश्यक प्रावधान और स्पष्टीकरण हटाए जाएंगे।

2. मूल्यांकन वर्ष (AY) की अवधारणा समाप्त:

अभी तक पिछले वर्ष (FY) की आय के लिए अगले साल कर चुकाया जाता था, जिसे नई व्यवस्था में सीधे 'कर वर्ष' से जोड़ा जाएगा।

3. संरचना और प्रावधान:

-536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां शामिल होंगी।

-वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 में 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां थीं।

-622 पन्नों का विधेयक, जबकि 1961 का कानून 880 पन्नों का था।

क्यों लाया गया नया विधेयक?

पुराने आयकर कानून (1961) में छह दशकों में कई संशोधन हुए, जिससे यह जटिल हो गया था।सरकार ने इसे सरल, व्यवस्थित और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नया कानून लाने का फैसला किया।

क्या होगा आगे?

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने की मंजूरी दी। यह समिति अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

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