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Kunal Kamra controversy: कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से शर्तों के साथ जमानत

चेन्नई। कॉमेडियन कुणाल कामरा को आज बड़ी राहत मिली है। मद्रास हाईकोर्ट ने आज ने उन्हें एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। कामरा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री जोक को लेकर विवाद का सामना कर रहे हैं।
अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी
हालांकि हाईकोर्ट ने कामरा को इस शर्त पर राहत दी कि उन्हें तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के वनूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए एक बांड भरना होगा। न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने दूसरे प्रतिवादी भी नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होनी है।
जिन लोगों ने होटल में तोड़-फोड़ की, वो सभी बेल पर बाहर
बता दें कि कामरा ने बताया है कि वह 2021 में मुंबई से तमिलनाडु चले गए थे और तब से इसी राज्य के निवासी हैं और उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का डर है। वहीं कुणाल कामरा ने मुंबई के खार में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में एक शो किया था, जहां उन्होंने शिंदे को निशाना बनाते हुए एक पैरोडी गाना गाया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद शिवसेना समर्थकों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और रविवार रात क्लब और होटल में तोड़फोड़ की है।
कुणाल की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि सटायर और पैरोडी अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है। कामरा ने दलील दी है कि जिन लोगों ने होटल में तोड़-फोड़ की, वो सभी बेल पर बाहर हैं।