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कर्नाटक में 1 अप्रैल से बढ़ेंगे बिजली के दाम, जानिए कितना पड़ेगा बोझ

कर्नाटक में बिजली उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से प्रति यूनिट 36 पैसे अधिक चुकाने होंगे। यह अतिरिक्त शुल्क सरकार के पेंशन और ग्रेच्युटी योगदान की भरपाई के लिए लगाया जा रहा है।
कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग (KERC) ने ऊर्जा आपूर्ति कंपनियों (ESCOMs) को उपभोक्ताओं से यह राशि वसूलने की अनुमति दी है। आयोग के आदेश के अनुसार, आगामी वित्तीय वर्षों 2026-27 और 2027-28 में भी यह योगदान जारी रहेगा, जिसमें उपभोक्ताओं को क्रमशः 35 पैसे और 34 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त देना होगा।
सरकार के निर्देशों के आधार पर आयोग ने यह फैसला लिया है कि पेंशन और ग्रेच्युटी का यह अंश 'पी एंड जी सरचार्ज (सरकारी हिस्सा)' के रूप में सभी उपभोक्ताओं से समान रूप से लिया जाएगा। यह आदेश 18 मार्च को जारी किया गया था और यह 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। यह शुल्क 2025-26 से 2027-28 तक या सरकार द्वारा आगे तय किए गए समय तक लागू रहेगा।
इस फैसले की आलोचना करते हुए राज्य के बीजेपी अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने इसे जनविरोधी कदम बताया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के आने के बाद जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ कल्याणकारी योजनाओं का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बिजली दरें बढ़ाकर आम लोगों से पैसे वसूल रही है।