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Jaipur Bomb Blast: 2008 के जयपुर बम धमाके मामले में 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा, 71 लोगों की गई थी जान, 17 साल बाद सुनाई सजा

जयपुर। जयपुर में साल 2008 में हुए बम ब्लास्ट में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मामले में चार आरोपियों को दोषी करारते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन बम धमाकों में 71 लोगों ने अपनी जान गवां दी थी और अन्य कई लोग घायल हुए थे। मामले में दोषियों को 17 साल बाद सजा सुनाई गई।
क्या था पूरा मामला?
साल 2008 में राजस्थान के जयपुर में 13 मई की शाम को अलग-अलग जगहों पर कई बम धमाके हुए। एटीएस के मुताबिक 12 आतंकी दिल्ली से बस से बम लेकर जयपुर आए और जयपुर में उन्होंने 9 साइकिलें खरीदीं। इसके बाद आतंकियों ने इन साइकिलों में बम लगाकर टाइम सेट करके अलग-अलग जगहों पर इन्हें खड़ा कर दिया। जिसके बाद आतंकी शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली आ गए थे। आतंकियों ने 9 बम लगाए थे, जिनमें से 8 बम 15 मिनट के अंदर ही फट गए। 9वें बम के फटने का समय अन्य ब्लास्ट से डेढ़ घंटे बाद का था, जिसे बम डिफ्यूजन स्क्वाड ने फटने के टाइम के कुछ मिनट पहले डिफ्यूज कर दिया था। इन बम धमाकों में 71 लोगों की जान गई थी।
17 साल बाद सजा
इस मामले में 17 साल बाद सजा का ऐलान हुआ है। 4 अप्रैल को जज रमेश जोशी ने चार आरोपी- सरवर आजमी, सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ और शाहबाद अहमद को दोषी करार किया था। जिसके बाद अब अदालत ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना दी है।