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छात्रों के बढ़ते आत्महत्या को लेकर सरकार सख्त, कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल को दी मंजूरी, जानें क्या है

जयपुर। राजस्थान सरकार कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी में है। वहीं डिप्रेशन की वज़ह से लगातार बच्चों के आत्महत्या करने ख़बर आई थी। वहीं कोचिंग संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार नई योजना बना रही है। बढ़ते आत्महत्या के मामलों और इन संस्थानों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार बिल लाने की तैयारी कर रही है।
बता दें इसके अंतर्गत 50 या इससे ज्यादा विद्यार्थियों वाले कोचिंग संस्थान को कानूनी दायरे में लाया जाएगा। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 को मंजूरी दी गई है। इसको लेकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी विधानसभा सत्र में ही बिल को पारित कराया जाएगा।
इंस्टिट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का किया जाएगा गठन
ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र में ही राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल 2025 पास किया जाएगा जबकि कैबिनेट बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बिल के प्रावधानों की जानकारी साझा की है। इसको लेकर उन्होंने बताया कि राज्य में राजस्थान कोचिंग इंस्टिट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव होंगे। कोचिंग संस्थानों की निगरानी और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक राज्य स्तरीय पोर्टल और काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन बनाई जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।