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दिल्ली हाईकोर्ट ने आतिशी के खिलाफ जारी किया नोटिस, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में चुनाव आयोग से चुनाव से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को भी कहा है। कालकाजी क्षेत्र के दो वोटरों की याचिका में आरोप लगाया गया है कि आतिशी और उनसे जुड़े लोगों ने भ्रष्ट आचरण का सहारा लेकर जीत हासिल की है।
आतिशी और चुनाव एजेंटों ने चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण किया
बता दें कि हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह ने मामले में आतिशी चुनाव आयोग रिटर्निंग ऑफिसर और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दिल्ली में 5 फरवरी, 2025 को मतदान हुआ था। इस चुनाव में आप के बड़े- बड़े हार गए थे। लेकिन आतिशी ने जीत दर्ज करवाई थी।
वहीं इस मामले में कालकाजी विधानसभा के दो मतदाताओं-कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि आतिशी और उनके चुनाव एजेंटों ने चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण किया। यह जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 123 के तहत अपराध है। उनका निर्वाचन रद्द कर उन्हें भविष्य में भी चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाए।
सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में किया
वहीं इस याचिका में आतिशी पर कई आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि आतिशी से जुड़े लोग मतदाताओं को प्रभावित करने लिए लाए गए कैश के साथ पकड़े गए, उनके इशारे पर बीजेपी उम्मीदवार की छवि बिगाड़ कर चुनाव को प्रभावित करने के लिए फर्जी वीडियो जारी किए गए।
वहीं इसको लेकर दावा है कि उन्होंने सीएम रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार में किया है। मतदान से 48 घंटे पहले लग जाने वाली प्रचार पर पाबंदी का भी उल्लंघन किया।