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कांग्रेस सांसद को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कोर्ट ने कहा- गरिमापूर्ण जीवन के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरुरी, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और कवि इमरान प्रतापगढ़ी के लिए एक राहत वाली खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता को आज एक मामले में राहत मिली है। कांग्रेस सांसद के खिलाफ गुजरात में दर्ज एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
इस मामले को लेकर न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कांग्रेस सांसद ने जो किया वो कोई अपराध नहीं है। वहीं एस मामले में न्यायमूर्ति ओका ने फैसला सुनाते हुए कहा कि साहित्य और कला जीवन को अधिक सार्थक बनाते हैं। गरिमापूर्ण जीवन के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है।
गुजरात पुलिस का था यह आरोप
बता दें कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया था। जिसमें वो हाथ हिलाते हुए चल रहे थे और उनपर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई जा रही थी। इस 46 सेकेंड के वीडियो में बैकग्राउंड से एक गाने ऐ खून के प्यासे बात सुनो की आवाज भी आ रही थी।
वहीं इसी गाने को लेकर गुजरात पुलिस ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। गुजरात पुलिस का आरोप था कि, इस गाने के बोल भड़काऊ, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले थे। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट से प्रतापगढ़ी को बड़ी राहत मिली है।