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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद परिसर की रंगाई पुताई पर लगाई रोक, मस्जिद समिति को आपत्ति

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल मस्जिद परिसर की सफाई कराने का आदेश दिया है। इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने अदालत को सूचित किया कि मस्जिद की रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं है। इसके बाद, मस्जिद समिति ने इस फैसले पर आपत्ति जताने की बात कही है।
क्या है पूरा मामला?
संभल में स्थित इस मस्जिद को लेकर सफाई और रखरखाव के मुद्दे पर विवाद हुआ था। अदालत में याचिका दायर की गई थी, जिसमें मस्जिद की संरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। इस पर ASI ने स्पष्ट किया कि मस्जिद को सफेदी करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल साफ-सफाई की जानी चाहिए।
मस्जिद समिति की आपत्ति क्यों?
मस्जिद समिति ने कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति जताने की बात कही है, क्योंकि कल शनिवार से मुस्लिमों का पाक महीना रमजान शुरू हो जाएगा। उनका मानना है कि सफेदी न करने का निर्णय मस्जिद के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को प्रभावित कर सकता है।