कर्नाटक: गणेश चतुर्थी को लेकर बीबीएमपी सख्त, बेंगलुरु में मांस की बिक्री पर रोक; दिशानिर्देश जारी किये
ब्रुहत बेंगलुरु नगर निगम (बीबीएमपी) ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर मांस की बिक्री और जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीबीएमपी के पशु सलाहकार बोर्ड ने सभी मांस दुकान मालिकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि गणेश चतुर्थी का त्योहार 19 सितंबर को देशभर में धूमधाम से मनाया जाएगा. मंदिरों में गणेश महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मूर्तियों की बिक्री के लिए बाजार तैयार है. गणेश चतुर्थी पर लोग विधि-विधान से गणेश प्रतिमा स्थापित कर पूजा-अर्चना करेंगे। जबकि गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन 27 सितंबर को किया जाएगा. बीबीएमपी ने इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं.
नगर निकाय ने शहर भर में गणेश पंडालों का आयोजन करने वालों के लिए नियमों की एक सूची भी जारी की है। वहीं, बेंगलुरु में 60 से अधिक विंडो क्लीयरेंस सेंटरों ने उन आयोजकों को परमिट जारी किए जो गणेश पंडाल स्थापित करना चाहते हैं।
बीबीएमपी ने पहले ही प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनी गणेश मूर्तियों की बिक्री और निर्माण पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर निर्माताओं पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही, नगर निकाय ने यह भी कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि त्योहार पर्यावरण के अनुकूल तरीके से आयोजित किया जाए और यदि कोई उल्लंघन होता है तो कार्रवाई की जाएगी। आयोजकों को यह भी आदेश दिया गया कि चंदे के नाम पर लोगों से पैसे न वसूले जाएं.|