Begin typing your search above and press return to search.
राजनीति

Tamil Nadu के मंत्री को तीन साल जेल, आय से अधिक संपत्ति मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने सुनाई सजा |

SaumyaV
21 Dec 2023 1:30 PM IST
Tamil Nadu के मंत्री को तीन साल जेल, आय से अधिक संपत्ति मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने सुनाई सजा |
x

तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है। मद्रास हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ये सजा सुनाई। अब पोनमुडी मंत्री के साथ विधायक के पद पर भी नहीं बने रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने पोनमुडी की पत्नी को भी सजा सुनाई और जुर्माना लगाया है।

आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है। मद्रास हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ये सजा सुनाई। अब पोनमुडी मंत्री के साथ विधायक के पद पर भी नहीं बने रह सकते हैं।

पत्नी को भी हुई सजा

न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने पोनमुडी की पत्नी पी विशालाक्षी को भी तीन साल जेल की सजा सुनाई। जज ने पोनमुडी और उनकी पत्नी पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। हाई कोर्ट ने इस मामले में मंत्री और उनकी पत्नी को पहले ही दोषी ठहराया था और आज सजा सुनाई।

30 दिन के लिए सजा से मिली राहत

आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एनआर एलांगो ने अदालत से उन्हें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर के लिए छुट्टी देने और सजा को निलंबित करने की प्रार्थना की। जज ने 30 दिन की छुट्टी दे दी और सजा भी 30 दिन के लिए निलंबित कर दी।

जज ने दिया ये निर्देश

न्यायाधीश ने आगे कहा कि निलंबन की अवधि पूरी होने पर पोनमुडी को विल्लुपुरम में ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि पोनमुडी अपनी सजा और जेल की सजा के बाद विधायक पद से अयोग्य हो गए हैं और उन्होंने मंत्री पद भी खो दिया है।

SaumyaV

SaumyaV

    Next Story