Begin typing your search above and press return to search.
एनसीआर

दिल्ली में दिवाली पर नहीं जला सकेंगे पटाखे, SC ने केजरीवाल सरकार के फैसले में दखल देने से किया इनकार.

Abhay updhyay
22 Sept 2023 12:35 PM IST
दिल्ली में दिवाली पर नहीं जला सकेंगे पटाखे, SC ने केजरीवाल सरकार के फैसले में दखल देने से किया इनकार.
x

दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने का इंतजार कर रहे लोगों को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली में सभी तरह के पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट (SC on Firecrackers) ने भी बेरियम का उपयोग कर पटाखों के निर्माण और उपयोग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. केंद्र सरकार और पटाखा निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट को इन पटाखों के निर्माण और बिक्री की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी थी. दोनों ने अपने निर्माण के लिए मंजूरी का अनुरोध किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट (SC on Firecrackers) ने कहा कि देश में हर जगह बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. बेरियम से बने पटाखे कोई नहीं जला सकता. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर हर जगह ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं.

इसके साथ ही लाठी और रॉकेट जैसे पटाखों पर भी प्रतिबंध बरकरार रहेगा.

केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर लगाया बैन

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हाल ही में राज्य में पटाखों के निर्माण, बिक्री और जमाखोरी पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोर्ट ने पहले भी कहा था कि पटाखे जलाना नहीं, बल्कि लोगों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार जो फैसला लेगी उसका सख्ती से पालन किया जाए.

बीजेपी ने विरोध जताया था

आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया था. बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल हिंदुओं को उनके त्योहार ठीक से नहीं मनाने देना चाहते हैं. इससे पहले बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी दिल्ली सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.|

Next Story