MCD स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एलजी से मांगा जवाब, जल्दबाजी पर भी उठाए सवाल
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के 6वें सदस्य के चुनाव को चुनौती देने वाली मेयर और आप नेता शेली ओबेरॉय की याचिका पर आज शुक्रवार को सुनवाई की। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल कार्यालय से एमसीडी स्थायी समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं कराने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर आप एमसीडी स्थायी समिति के अध्यक्ष के लिए चुनाव आयोजित कराते हैं तो हम इसे गंभीरता से लेंगे। साथ ही कोर्ट ने एमसीडी स्थायी समिति के छठे सदस्य के लिए चुनाव कराने के लिए कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने में उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से की गई 'अत्यधिक जल्दबाजी' पर भी सवाल उठाया है।