नूंह हिंसा: नूंह में 'बुलडोजर' पर ब्रेक, हाई कोर्ट ने तोड़फोड़ कार्रवाई पर लगाई रोक
नूंह में बुलडोजर कार्रवाई पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए तोड़फोड़ पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है. वहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा था. लेकिन अब नूंह में बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया गया है.
नूंह में बुलडोजर कार्रवाई पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए तोड़फोड़ पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. नूंह में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई जारी थी. मेवात में अतिक्रमण हटाने और निर्माण ढहाने के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है।
जानकारी के अनुसार जिला नूंह में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ एचएमजे जीएस संधवालिया सीआर 3 द्वारा स्वत: संज्ञान लिया गया था. अगले आदेश तक तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। इस मामले पर आज दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी.|