दिल्ली-एनसीआर में लागू ग्रैप-3 को हटा दिया गया। यह फैसला प्रदूषण स्तर में लगातार हो रहे सुधार के बाद लिया गया है। दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण का स्तर 400 के नीचे बना हुआ है।
मौसमी सुधार के बाद दिल्ली-एनसीआर में लगातार कम हुए प्रदूषण स्तर को देखते हुए ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा दी गईं। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अब निर्माण कार्य को मंजूरी होगी। साथ ही बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल के वाहन बिना किसी रोकटोक के चल सकेंगे। दिल्ली सरकार ने इन वाहनों को सख्ती से रोकने के लिए 20 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया था। इनके अलावा पत्थर तोड़ने और खनन के काम को भी छूट मिलेगी। हालांकि ग्रैप-2 की पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेगी।
दरअसल, मंगलवार को हुई वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में दिल्ली-एनसीआर से लागू ग्रैप-3 को हटा दिया गया। यह फैसला प्रदूषण स्तर में लगातार हो रहे सुधार के बाद लिया गया है। दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण का स्तर 400 के नीचे बना हुआ है। इसे देखते हुए ग्रैप-3 को हटा दिया गया। जबकि ग्रैप-2 की सख्ती लागू रहेगी। दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 3 के हटने के बाद काफी राहत मिलेगी। खासकर निर्माण क्षेत्र में एक बार फिर से काम शुरू हो सकेगा।
केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन ने अपने आदेश में लिखा कि दिल्ली का एक्यूआई 27 नवंबर को 395 दर्ज किया गया। जो 28 नवंबर को सुधर कर 312 पर पहुंच गया। यहां ग्रैप-3 को लागू करने के लिए सीमा से लगभग 83 एक्यूआई कम है। एक्यूआई 401 से 450 का स्तर होने पर ग्रैप-3 लागू होता है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए तत्काल प्रभाव से ग्रैप-3 को वापस लेने का निर्णय लिया जाता है।
ग्रैप-2 में यह रहेंगे बंद
दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई 301 से 400 के बीच रहने पर ग्रैप-2 लागू रहता है। इसके तहत डीजल जेनरेटर बंद रहेंगे, पार्किंग फीस को बढ़ाकर निजी वाहनों का प्रयोग घटाया जाएगा, सीएनसी, इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो सर्विस में इजाफा होगा, अपार्टमेंट्स में सिक्योरिटी गार्ड को इलेक्ट्रिक हीटर दिए जाएंगे, सांस और दिल की बीमारियों वाले लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाएगी।