ईडी ने कहा है कि वह अभी भी मामले में मुख्यमंत्री की भूमिका की जांच कर रही है, मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। साथ ही कहा कि केजरीवाल ने हिरासत में पूछताछ के दौरान 'गोलमोल जवाब' दिए और जानकारी छिपाई।
दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने सोमवार को कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पेशी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जांच एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी ने केजरीवाल पर जांच में गोलमोल जवाब देने का आरोप लगाया है।
ईडी ने कहा है कि वह अभी भी मामले में मुख्यमंत्री की भूमिका की जांच कर रही है, मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। साथ ही कहा कि केजरीवाल ने हिरासत में पूछताछ के दौरान 'गोलमोल जवाब' दिए और जानकारी छिपाई। मुख्यमंत्री के बयान नौ दिनों की अवधि में लिए गए और उनका विभिन्न गवाहों और मामले से जुड़े अन्य अभियुक्तों के बयानों से सामना कराया गया।
ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने बताया है कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरव भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे और नायर के साथ उनकी बातचीत सीमित थी। जबकि ईडी का कहना है कि नायर के बयानों से पता चला कि वह एक कैबिनेट मंत्री के बंगले में रहे और मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय से काम किया।
ईडी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो व्यक्ति सीएम केजरीवाल के अन्य नेताओं को रिपोर्ट करता था, वह उनके कैंप कार्यालय से काम क्यों करेगा? जो वैसे भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के काम के लिए है न कि पार्टी के लिए। इसी आधार पर ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल पर जांच में गोलमोल जवाब देने और सहयोग न करने के आरोप लगाए हैं।