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दिल्ली हाई कोर्ट ने पति-पत्नी के संबंधों को लेकर बड़ी बात कही

Sakshi Chauhan
23 Aug 2023 11:36 AM GMT
दिल्ली हाई कोर्ट ने पति-पत्नी के संबंधों को लेकर बड़ी बात कही
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दिल्ली हाई कोर्ट ने पति-पत्नी के संबंधों को लेकर बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि शादी के तुरंत बाद धोखेबाज का पता चलने से महिला के मानसिक और भावमय स्वास्थ्य पर गहरा और विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। कोर्ट ने इसी तरह के मामले में एक शख्स को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसकी पत्नी ने शादी के महज 13 दिन के बाद ही आत्महत्या कर अपनी जान लेली थी। कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया था कि मृतका को शादी के एक दिन बाद अपने पति के विवाहेतर संबंध के बारे में पता चला था।

हाई कोर्ट ने कहा कि पति की बेवफाई का पता चलने का भावमय आघात और बाद में जीवनसाथी द्वारा किया गया बुरा व्यवहार संबंधित महिला को आत्महत्या जैसा आत्महंता कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

जज ने कही ये बात

हाई कोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, ‘‘वर्तमान मामले में, यह देखा गया है कि शादी के तुरंत बाद बेवफाई का पता चलने से पीड़ित के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा और विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है और ऐसे सदमे की भावना भारी हो सकती है, क्योंकि एक महिला ने विश्वास और उम्मीद के साथ शादी की होगी, जो मौजूदा मामले में प्रथम दृष्टया उसके पति के कथित विवाहेतर संबंध के सामने आने से टूट गई थी।''

अदालत ने कहा कि आरोपी पति को जमानत देने के लिए पर्याप्त मूल कारण मौजूद नहीं है और साथ ही पति पर अपनी नवविवाहित पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है।

बता दें कि इस जोड़े की शादी 18 मई, 2022 को हुई थी और महिला ने पिछले साल ही 30-31 मई की बीच की रात को छत के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। मृतका के पिता की शिकायत पर रंजीत नगर थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के पति का किसी और से संबंध था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की थी।

हालांकि, आरोपी पति के वकील ने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसका अपनी पत्नी की आत्महत्या से कोई लेना-देना नहीं है। वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के पत्नी से अच्छे संबंध थे और वह अपनी पत्नी की आत्महत्या के बारे में जानकर सदमे में था। इस वजह से ऐसा कोई आधार नहीं बनता।

Sakshi Chauhan

Sakshi Chauhan

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