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पूर्व AAP पार्षद ताहिर को बड़ी राहत, दिल्ली HC ने पांच मामलों में दी जमानत, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे

Abhay updhyay
12 July 2023 4:51 PM IST
पूर्व AAP पार्षद ताहिर को बड़ी राहत, दिल्ली HC ने पांच मामलों में दी जमानत, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे
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दिल्ली दंगों से जुड़े पांच मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट ने आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत दे दी है। ताहिर के खिलाफ ये सभी मामले 2020 में दयाल पुर थाने में दर्ज हुए थे. हाई कोर्ट ने इन सभी पांचों मामलों में ताहिर को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है।दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की पांच जमानत याचिकाएं मंजूर कर ली हैं। उन्हें सभी पांच मामलों में जमानत मिल चुकी है. ये सभी मामले 2020 में दयाल पुर थाने में दर्ज किये गये थे.

बता दें कि ताहिर के खिलाफ ये सभी मामले 2020 में दयाल पुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे. ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या की कोशिश, दंगा और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. हाई कोर्ट ने इन सभी पांचों मामलों में ताहिर को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। करीब साढ़े तीन साल बाद ताहिर को राहत मिली है. हालांकि, ताहिर अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें सभी मामलों में जमानत नहीं मिली है।

दिल्ली दंगों में आईबी इंस्पेक्टर अंकित शर्मा की हत्या समेत कई अन्य मामलों में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप लगा था। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में ये दंगे साल 2020 में हुए थे. दंगों में कई लोगों की जान चली गयी थी. ताहिर हुसैन पर दंगे भड़काने और फंडिंग करने का आरोप था. इसके अलावा भी कई तरह के आरोप हैं.दंगों के वक्त ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद था, लेकिन दोषी पाए जाने के बाद आप ने ताहिर को निष्कासित कर दिया था। दंगों में आईबी इंस्पेक्टर अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी. इसके अलावा दो दिन तक चले दंगे में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी. दंगाइयों ने 11 थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले कई इलाकों में जमकर उत्पात मचाया.

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