Begin typing your search above and press return to search.
एनसीआर

स्वाति मालीवाल मारपीट मामले बिभव कुमार की जमानत अर्जी खारिज

Tripada Dwivedi
12 July 2024 12:01 PM GMT
स्वाति मालीवाल मारपीट मामले बिभव कुमार की जमानत अर्जी खारिज
x

नई दिल्ली। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

बिभव कुमार को झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि बिभव कुमार को अगर जमानत मिलती है तो उनके द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि विभव कुमार भले ही केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी हो लेकिन वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है।

बिभव कुमार ने यह दावा करते हुए जमानत मांगी थी कि आरोप झूठे हैं और अब उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है। बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्हें उसी दिन एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

अदालत ने देखा कि गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक हो गई है। उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था जिसके बाद उन्हें फिर से तीन दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

बता दें बिभव कुमार न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। बिभव कुमार पर 13 मई को अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर स्वाती मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।

Next Story