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Here it will be tight testing for sending foreign of syrup
News Delhi News: दुनियाभर में भारतीय दवाओं की गुणवत्ता पर उठते सवालों के बीच सरकार ने नीति में कई बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है। अभी तक इन निर्णयों के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, उससे पहले ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि विदेश भेजने से पहले कफ सिरप के बैच की जांच सरकारी लैब में होना अनिवार्य है। यहां से रिपोर्ट मिलने के बाद ही उक्त कंपनी अपने बैच का निर्यात कर सकती है।
दरअसल, 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने एक भारतीय दवा निर्माता के कफ सिरप में दो ज्ञात विषाक्त पदार्थ डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल मिलने की पुष्टि की थी।
वार्ता 24 संवाददाता
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