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राष्ट्रीय

मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड: सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार, कहा- मामले की जांच IPS अधिकारी से कराएं

Abhay updhyay
25 Sept 2023 2:48 PM IST
मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड: सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार, कहा- मामले की जांच IPS अधिकारी से कराएं
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सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर में एक शिक्षक के निर्देश पर सहपाठियों द्वारा एक छात्र को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के मामले में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। कहा कि जो घटना घटी है वह राज्य की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है. साथ ही निर्देश दिया कि मामले की जांच के लिए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया जाए.

बच्चों के लिए परामर्श लें

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने आईपीएस अधिकारी को शीर्ष अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और राज्य सरकार से पेशेवर परामर्शदाताओं के माध्यम से पीड़ित और मामले में शामिल अन्य छात्रों को परामर्श प्रदान करने को कहा।

यूपी सरकार की नाकामी का मामला

पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफलता का मामला है, जो एक साल तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। जाति, धर्म या लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के 14 साल। और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसी घटना से राज्य की अंतरात्मा को झटका लगना चाहिए. यदि किसी छात्र को केवल इस आधार पर दंडित करने की मांग की जाती है कि वह किसी विशेष समुदाय से है, तो कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है।

अदालत ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पीड़िता को पेशेवर परामर्शदाता द्वारा उचित परामर्श दिया जाए। साथ ही उन छात्रों को उचित परामर्श दिया जाना चाहिए जिनसे बच्चे को मारने के लिए कहा गया था. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार बच्चे से उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की उम्मीद नहीं कर सकती.


चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें

पीठ ने घटना को 'गंभीर' बताते हुए राज्य सरकार से राज्य भर के स्कूलों में आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन पर चार सप्ताह के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से घटना की जांच के लिए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नियुक्त करने को कहा. उसके बाद नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी को अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए.

महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी की याचिका पर सुनवाई

अदालत महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मामले की शीघ्र जांच की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने छह सितंबर को मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक को मामले में स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक से छात्र और उसके माता-पिता की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी. शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया था और 25 सितंबर तक उसका जवाब मांगा था।

ये था पूरा मामला

खुब्बापुर गांव के स्कूल में अध्यापिका तृप्ता त्यागी ने 24 अगस्त को पांच का पहाड़ा न सुनाने पर अल्पसंख्यक समुदाय की यूकेजी छात्रा को उसके सहपाठियों से पिटवाया था। इस दौरान जातिगत टिप्पणी का भी आरोप है. घटना के दौरान पीड़ित छात्र के चचेरे भाई ने वीडियो बना लिया था. वीडियो वायरल होते ही देशभर से प्रतिक्रियाएं आने लगीं और टीचर की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी. आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. वहीं राज्य शिक्षा विभाग ने इस संबंध में स्कूल को नोटिस भी भेजा था.|

Abhay updhyay

Abhay updhyay

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