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यासीन मलिक की 9 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी कोर्ट में पेशी .
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी की अनुमति दे दी है।
आपको बता दे ,9 अगस्त को वीडियो कांफ्रेंसिंग से उसकी पेशी होगी ,जेल अधीक्षक के आवेदन को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उम्रकैद की सजा काट रहे जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को व्यक्तिगत रूप से पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए.
उच्च न्यायालय ने मलिक को 9 अगस्त को पेश करने के लिए वारंट जारी किया था। उसी दिन, सजा बढ़ाने की एनआईए की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। एनआईए ने अपनी अपील याचिका दायर कर आतंकी फंडिंग मामले में दोषी यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग की है.
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उनकी व्यक्तिगत पेशी पर हैरानी जताई थी और इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा था. उन्होंने आशंका जताई कि मलिक या तो भाग सकता है या उसकी हत्या हो सकती है। और इसी के साथ एनआईए ने ये भी आवेदन किया था , की यासीन मलिक अत्यधिक जोखिम वाले कैदियों की श्रेणी के तहत नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद किया गया है और ऐसे में ये आवेदन एक भारी सुरक्षा मुद्दे के बारे में है , इसलिए सुरक्षा वेवस्था को देखते हुए यह जररुई है की यासीन मलिक को अदालत में शारीरिक रूप से पेश नहीं किया जाए। एनआईए ने यह भी तर्क दिया कि यह “रेयरस्ट ऑफ़ द रेयर” मामला है.
आपको बता दे ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल आतंकी फंडिंग मामले में यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.