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स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की पुलिस हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ाई,जानिए वकीलों ने क्या दी दलीलें

Tripada Dwivedi
28 May 2024 1:28 PM GMT
स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की पुलिस हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ाई,जानिए वकीलों ने क्या दी दलीलें
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नई दिल्ली। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में बिभव कुमार को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उनकी पांच दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की गई थी। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि 18 मई को बिभव को गिरफ्तार किया गया था और इस लिहाज से हम 1 जून तक जरूरत के मुताबिक कभी भी उन्हें पुलिस हिरासत में की मांग कर सकते हैं।

बिभव के वकील ने मांग की कि कोर्ट के सामने केस डायरी रखी जाए। कोर्ट को केस डायरी को देखना चाहिए कि क्या ये क्रमबद्ध है और उसको देखने के बाद ही मजिस्ट्रेट साहब को उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। इस पर सरकारी ने कहा कि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है। सारे पेज पहले से ही क्रम में हैं।

सरकारी वकील ने सवाल उठाया कि इस केस में ये कोर्ट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट भी जमानत अर्जी पर सुनवाई कर उचित आदेश देने में समर्थ थे लेकिन बिभव ने जमानत के लिए ASJ कोर्ट का रुख किया। क्या बिभव का केस दूसरे लोगों से अलग है? सरकारी वकील ने सवाल उठाया कि आरोपी के वकील कैसे जज को निर्देश दे सकते हैं कि वो केस डायरी को देखकर हस्ताक्षर करें।

बिभव के वकील ने किया हिरासत की मांग का विरोध

बिभव के वकील ने दिल्ली पुलिस की पांच दिन की कस्टडी की मांग का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बिभव के दूसरे फोन का पता करना है। पता करना है कि क्या उन्होंने घटना का वीडियो बनाया था या नहीं। बिभव के वकील ने कहा कि कन्फ्रंट किससे करवाना है ये भी कुछ नहीं पता।

दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार के टॉर्चर के आरोपों को खारिज किया और कहा कि आरोप गलत है। जब पहली बार कस्टडी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था तो कोर्ट ने यह सवाल पूछा था और परिवार के सदस्यों को मिलने की इजाजत दी गई थी।

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