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SC/ST आरक्षण पर बड़ा फैसला, कोटा के अंदर कोटा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, SC-ST के लिए बना सकते हैं सब-कैटेगरी
Tripada Dwivedi
1 Aug 2024 11:14 AM IST
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों में सब-केटेगरी बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने 6/1 से ये फ़ैसला सुनाया है। सीजेआई चंद्रचूड़ सहित 6 जजों ने इस पर स्वीकृर्ति दी लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी इससे असहमत रही।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के बावजूद निचले तबके के लोगों को अपना पेशा छोड़ने में कठिनाई होती है। इस सब-कैटेगरी का आधार यह है कि एक बड़े समूह मे से एक ग्रुप को अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
Tripada Dwivedi
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