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बिहार

बिहार सरकार ने सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण करने को किया अनिवार्य

Tripada Dwivedi
9 Aug 2024 12:11 PM GMT
बिहार सरकार ने सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण करने को किया अनिवार्य
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नई दिल्ली। बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। उनकी अचल संपत्तियों का ब्यौरा बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बीएसबीआरटी) की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी गई है।

कानून मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि मैंने हाल ही इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा था। अब तक 18 जिलों का डाटा बीएसबीआरटी के पास जमा हो चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुसार सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्टों और धर्मशालाओं को बीएसबीआरटी के साथ पंजीकृत होना चाहिए। सरकार पंजीकृत मंदिरों, मठों या ट्रस्टों की अवैध संपत्ति के लेन-देन में शामिल लोगों के साथ-साथ अपंजीकृत संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों मंदिरों की जमीन सहित संपत्ति को अनधिकृत दावों से बचाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।

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