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बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश, दोषी व्यक्ति को मौत या अंतिम दम तक कैद की सजा का प्रावधान

Tripada Dwivedi
3 Sept 2024 1:05 PM IST
बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश, दोषी व्यक्ति को मौत या अंतिम दम तक कैद की सजा का प्रावधान
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कोलकाता। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार आज यानी मंगलवार को विधानसभा में दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश की। बंगाल सरकार के इस विधेयक में 'अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024' का उद्देश्य दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित करके महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना है।

बंगाल विधानसभा में पेश एंटी रेप बिल में दोषी व्यक्ति को मौत या अंतिम दम तक कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है इसके साथ ही शुरुआती जांच रिपोर्ट 21 दिनों के भीतर पेश करने, जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने और तय वक्त में सुनवाई पूरे करने का प्रावधान है। साथ ही इसमें दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को बिना जमानत के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है।

बता दें 8 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला चिकित्सक की दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर प्रदर्शन अभी तक थमा नहीं है। ऐसे में राज्य में महिला सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग हो रही है।

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