यूपी कैबिनेट ने लिए कई फैसले: 1,000 से 25,000 रुपये तक के स्टांप अमान्य, मेडिकल और मेट्रो प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

Update: 2025-03-10 10:38 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब 1,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक के स्टांप वैध नहीं माने जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। हालांकि, 31 मार्च तक अधिसूचना जारी होने से पहले खरीदे गए स्टांप वापस किए जा सकेंगे या उपयोग किए जा सकेंगे।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

1. बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने की सहमति।

2. बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय की भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को दी जाएगी।

3. सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेड का गायनी ब्लॉक बनाने के लिए वित्तीय स्वीकृति।

4. डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में डीटीआईएस (DTIS) की स्थापना के लिए 0.8 हेक्टेयर भूमि का आवंटन।

5. कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों की भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए यूपीसीडा को निशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय।

6. हरदोई के ग्राम दही में महर्षि दधीचि कुंड के आसपास पर्यटन विकास के लिए शासकीय भूमि का निशुल्क हस्तांतरण।

7. रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं क्रय नीति को मंजूरी।

8. आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम व द्वितीय कॉरिडोर के डिपो निर्माण के लिए गृह विभाग की भूमि शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित।

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