बांके बिहारी मंदिर को FCRA के तहत विदेश से फंड प्राप्त करने की अनुमति
By : Nandani Shukla
Update: 2025-01-25 13:00 GMT
वृंदावन। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के तहत एक लाइसेंस प्रदान किया है, ताकि वह विदेश से फंड प्राप्त कर सके, यह शनिवार को सूत्रों ने बताया। वर्तमान में मंदिर एक कोर्ट द्वारा संचालित है, जिसने एक प्रबंधन समिति का गठन किया है।
2010 के विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम के तहत यह लाइसेंस दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, वर्तमान प्रबंधन समिति ने FCRA लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। इससे पहले, मंदिर पुजारियों के एक परिवार द्वारा संचालित होता था और यह निजी प्रबंधन में था। गृह मंत्रालय ने कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद, निर्धारित आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के लिए इस लाइसेंस को जारी किया है।