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आगरा समाचार: आगरा में 12 साल पहले टोरंट अधिकारी से मारपीट के मामले में राम शंकर कठेरिया को दो साल की सजा
आगरा: पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष और वर्तमान में इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया को स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए ने टोरंट अधिकारी के साथ मारपीट और दंगे के मामले में दोषी पाया है. कोर्ट ने रामशंकर कठेरिया को 2 साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही जुर्माना भी लगाया।16 नवंबर 2011 को दोपहर करीब 12:10 बजे टोरेंट पावर लिमिटेड, आगरा के साकेत मॉल कार्यालय में प्रबंधक भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे। उसी समय स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ दस-पंद्रह समर्थक टोरंट अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गये और उनके साथ मारपीट करने लगे, जिससे उन्हें काफी चोटें आई थीं. टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में शिकायत दी थी। वादी की शिकायत पर सांसद राम शंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले में थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में भेजा था। इन मामलों में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने पर आज फैसला सुनाया गया.|